Food Subsidy Scheme भारत में आहार अनुदान योजना


भारत में आहार अनुदान योजना (Food Subsidy Scheme) सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ हैं जिनका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ये योजनाएँ विभिन्न तरीकों से संचालित की जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): इस अधिनियम के तहत गरीब और वंचित परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) और अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) के लाभार्थियों को सस्ती दरों पर चावल, गेहूँ और मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

  2. पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सस्ते दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्त्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह योजना राशन कार्ड धारकों को लाभ प्रदान करती है।

  3. मिड-डे मील योजना: इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी उपस्थिति, प्रतिधारण और पोषण स्थिति में सुधार हो सके।

  4. एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS): इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और 0-6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

  5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): यह योजना COVID-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया गया।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामआहार अनुदान योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2017-12-23
योजना का उद्येश्यविशेष पिछडी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियालाभार्थी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति का सदस्या होकर म.प्र. का मूल निवासी (शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो)
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंयोजना समस्त आदिवासियों के लिए न होकर विशेष पिछडी जनजाती समूह के लिए होने से पृथक से आवेदन की आवश्यीकता नहीं
पदभिहित अधिकारीसंबंधित विभागीय जिला अधिकारी,जनजातीय कार्य विभाग,एवं मुख्यि कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखंड
समय सीमानिर्धारित नहीं
आवेदन प्रक्रियानिरंक
आवेदन शुल्कनि:शुल्कह
अपीलनिरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअनुदान
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानराशि हितग्राही के खाते में जमा कराई जाती है।


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