आर्थिक कमजोर वर्ग सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष की जाए -:


  जबलपुर। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है।मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में इस आरक्षण व्यवस्था को लागू भी कर दिया है परंतु बनाएं जाने वाले सर्टिफिकेट मात्र 1 वर्ष हेतु मान्य होते हैं,जिसकी अवधि 31 मार्च तक होती हैं,आम आदमी पार्टी जबलपुर यह मांग करती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से की सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाकर 3 वर्ष की जाए।मनीष शर्मा अध्यक्ष जबलपुर लोकसभा ने बताया की इस मांग के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के साथ बैठक कर 150 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। 

राजस्थान सरकार कर चुकी पहल 


मनीष शर्मा ने बताया की राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त सर्टिफिकेट की मान्यता 3 वर्ष तय की है,प्रदेश में भर्तियों की धीमी रफ्तार के कारण अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं,प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही सर्टिफाइवेट की मियाद बहुधा समाप्त हो जाती हैं। 


बैठक में यह रहे उपस्थित 


आम आदमी पार्टी ने बैठक कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 150 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है।वही बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक में आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष मनीष शर्मा,पंकज पाठक,मधुबाला श्रीवास्तव,बृजेश चतुर्वेदी,सुधीर खरे,आर के वर्मा,सुरेश कोस्टा,नवीन पाठक आदि मौजूद रहे।

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