अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

 


नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी गुलाब उर्फ मंजू चौधरी आत्मरज महेश चौधरी निवासी ग्राम खमतरा को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के न्यायालय द्वारा धारा 377 भा.द.स. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना एवं धारा-3(क)4(2) पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माने से दण्डित किया गया। 

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनॉंक 19 जून 2021 को पीड़ित बालक ने थाना स्टेशनगंज में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉंक 19/06/2021 को सुबह करीब 07 बजे वह घर से अकेले ही आम बीनने के लिये खेत तरफ गया था,वहॉं आम बीनते कुछ समय बाद ही आरोपी मंजू चौधरी उसके पास आ गया और उसने उसके साथ झूमा झपटी कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरन गलत काम किया। पीड़ित बालक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना स्टेशनगंज के अपराध क्रं. 479/2021 अंतर्गत धारा-377, 323 भा.द.स. एवं ¾,7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी।

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