भोपाल के इस्लाम नगर में शुरू हो रहे सालाना तब्लिगी इज्तिमा जो कि 18 से 21 नवंबर को होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आयोजन को देखते हुए धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इज्तिमा आने वाले के रास्तों के आसपास एवं इज्जिमा स्थल के आसपास के इलाकों में भी अस्थाई दुकाने लगाये जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। इन सभी क्षेत्रों में सालाना तब्लीगी इज्तिमा खत्म होने तक कोई भी अस्थायी दुकाने लगाये जाने का कार्य नहीं किया जाएगा।
गुरुवार को डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोजन स्थल के मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों की 50 मीटर के आस पास कोई भी अस्थायी दुकाने नहीं लगायी जाएगी। आयोजन स्थल के रास्तों तथा आसपास के क्षेत्रों पर दुकाने लगाये जाने के संबंध में संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश शासकीय एजेंसी नगर निगम भोपाल, नगर पालिका एवं अन्य ऐसी एजेंन्सी जो किसी शासकीय विभाग का कार्य या निर्माण कर रहे हैं पर लागू नहीं होगा। संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेगें, तथा इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
डीएम लवानिया ने बताया कि आयोजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का आगमन नगर एवं आयोजन स्थल पर होता है। आयोजन में विभिन्न शहरों, प्रदेशों एवं अन्य स्थानों से भी मुस्लिम धर्मावलंबियो की जमातें सम्मिलित होती है। आयोजन स्थल पर दुआ की नमाज के दिन भी कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते है। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के श्रृद्धालुओं का रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से नगर एवं आयोजन स्थल पर आगमन होता है।
आयोजन के अवसर पर मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी एकत्रित होकर समाज में धर्म एवं इंसानियत के उन्नयन के लिये सभाऐं करते है, जिसमें मुस्लिम धर्म के वरिष्ठ धर्म ज्ञाता व्याख्यान एवं तकरीरें देते है। इसके अतिरिक्त आयोजन स्थल पर ही एकत्रित होकर मुस्लिम धर्मावलंबी फजिर, जौहर, असिर, मगरिब एवं इशा की नमाज अदा करते हैं। प्रबन्धन कमेटी, आलमी तब्लीगी इज्तिमा, घासीपुरा ईटखेडी भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि आयोजन स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर एवं आयोजन स्थल के आसपास अस्थायी दुकाने लगाई जाने से आवागमन में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों एवं भोपाल जिले में आयोजन स्थल के आवागमन के मार्गों पर अस्थायी दुकाने लगाये जाने पर रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं, जिससे कि मुस्लिम धर्मावलंबियो को आयोजन स्थल तक पहुँचने में असुविधा उत्पन्न न हो एवं आमजन के लिए यातायात भी प्रभावित न हो।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। (एजेंसी, हि.स.)
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