12 नवंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर लंबित प्रकरणों का करायें निराकरण- विधिक सहायता अधिकारी* *नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक उठावें लाभ- श्री सेन

 *



सिंगरौली/- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार पूर्व में निर्धारित तिथि अनुसार 12 नवंबर 2022 दिन शनिवार को संपूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।इसी अनुक्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न एवं तहसील न्यायालय देवसर में भी जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुरभि मिश्रा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।उक्त लोक अदालत में मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत प्री-लिटिगेशन स्तर एवं लिटिगेशन स्तर पर निम्नानुसार छूट दी जावेगी।उक्त आशय की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली के विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन जी ने प्रेस नोट जारी कर दिया है।वहीं उन्होंने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।साथ ही लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।अतः जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सेन ने आमजन से अपील किया है कि वह अपने विद्युत के प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का अधिकाधिक लाभ उठावें।

0/Post a Comment/Comments