जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाली शासकीय/ अशासकीय/ हाईस्कूल/ आहर सेकेण्ड्री संस्थाओं से क्रीडा अंशदान 15 नवम्बर 2019 तक अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि क्रीडा अंशदान पूर्व में भी आपको 20 अक्टूबर 2019 तक जमा कराने के लिए निर्देश दिए गए थे किन्तु अभी तक आपके द्वारा संस्थाओं से क्रीडा अंशदान जमा कराने में कोई रूचि नहीं ली है, जिस कारण अभी तक क्रीडा अंशदान जमा नहीं हो पाया है। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर संस्थाओं का क्रीडा अंशदान 15 नवम्बर 2019तक जमा कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करें कि आपके खण्ड अन्तर्गत समस्त शासकीय/ अशासकीय संस्थाओं से अंशदान जमा हो चुका है।
क्रमांक 79/2019
कार्यालय प्रमुख वेेतन निर्धारण अविलम्ब 15 नवम्बर तक कराऐं
भिण्ड 10 नवम्बर 2019/ सातवें वेतन निर्धारण के अन्तर्गत कार्यालयों में वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु लंबित पडे हुए है। लंबित वेतन निर्धारण का अनुमोदन अतिशीघ्र कराना सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आपके कार्यालय में आज दिनांक तक शासकीय सेवको के वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु लंबित है। शासन के निर्देशों का समय सीमा में पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। जिला पेंशन अधिकारी श्री जीके बाथम ने बताया कि आप अपने कार्यालय में वेतन निर्धारण को अनुमोदन हेतु प्रकरण आईएफएमआईएस परियोजना में अंतिम प्रवृष्टि सहित संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर अथवा जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में 15 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
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