धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी  उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही


भोपाल : जिले में विभिन्न धर्मों के लोग सद्भाव एवं प्रेमभाव से रहते हैं साथ ही विभिन्न धर्मों के धार्मिक त्यौहार एवं अन्य उत्सव सद्भावनापूर्वक मनाने और आने वाले समय में कानून एवं व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिला दंडाधिकारी भोपाल श्री तरूण पिथोड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण पिथोड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आज से 30 नवम्बर 2019 को रात्रि 12 बजे तक किसी प्रकार का आग्नेय, आयुध, शस्त्र एवं गोला बारूद के क्रय,विक्रय परिवहन करने एवं लेकर चलने को प्रतिबंधित किया है । आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध  धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी । 


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